बाड़मेर, 04 अप्रैल। प्रदेश के किसानों को राहत देते हुए खरीफ-2016 के अल्पकालीन फसली सहकारी ऋणों की वसूली अवधि 31 मार्च सेे 30 जून अथवा खरीफ...
बाड़मेर, 04 अप्रैल। प्रदेश के किसानों को राहत देते हुए खरीफ-2016 के अल्पकालीन फसली सहकारी ऋणों की वसूली अवधि 31 मार्च सेे 30 जून अथवा खरीफ ऋण लेने की तिथि से एक वर्ष, जो भी पहले हो तक बढ़ा दी गई है। इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। काश्तकारों को लाभान्वित करने के लिए सहकारी बैंकों से फसली ऋण प्राप्त करने वाले किसानों के ऋण वसूली की तिथि बढ़ाने का निर्णय किया है, ताकि वे शून्य प्रतिशत ब्याज सुविधा का लाभ प्राप्त कर सके।
सहकारिता मंत्री अजयसिंह क्लिक ने बताया कि राज्य में केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा ग्राम सेवा सहकारी समितियों के सदस्य काश्तकारोें को अल्पकालीन फसली सहकारी ऋण वितरित किए जाते हैं। उन्होंने बताया कि खरीफ में लिए गए फसली सहकारी ऋणों का चुकारा 31 मार्च तक करना होता है। बे-मौसम बरसात व ओलावृष्टि प्रभावित किसानों को राहत देने के लिए राज्य सरकार ने 31 मार्च की तय देय तिथि को आगे बढ़ाते हुए अब ऋणी काश्तकारों को खरीफ फसली सहकारी ऋण 30 जून या जिस दिन ऋण लिया है उससे एक वर्ष की अवधि, इसमें से जो भी पहले हो तक जमा कराने की छूट प्रदान की है। उन्होंने बताया कि इससे राज्य में केन्द्रीय सहकारी बैंकों के माध्यम से वर्ष 2016 में खरीफ फसल के लिए ऋण लेने वाले लाखों किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज सुविधा का लाभ मिल सकेगा। सहकारिता मंत्री ने बताया कि काश्तकार पेक्स के साथ ही सीसीबी की शाखा में भी ऋण राशि जमा करा कर ब्याजमुक्त ऋण सुविधा का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
विषेष योग्यजन आयुक्त पुरोहित आज बाड़मेर आएंगे
बाड़मेर, 04 अप्रैल। विशेष योग्यजन आयुक्त धन्नाराम पुरोहित एक दिवसीय दौरे पर बुधवार को बाड़मेर आएंगे।
निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार विशेष योग्यजन आयुक्त धन्नाराम पुरोहित बुधवार को प्रातः 6 बजे जालोर से प्रस्थान कर बाड़मेर जिले के धारवी गांव में आयोजित धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके उपरांत दोपहर 3 बजे उनका वापिस जालोर के लिए प्रस्थान करने का कार्यक्रम है।
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