अब लॉक डाउन में निजी चिकित्सालय भी नियमित रूप से खुले रहेंगे। बाड़मेर। लॉक डाउन के दौरान निजी चिकित्सालय भी नियमित रूप से खुलें...
अब लॉक डाउन में निजी चिकित्सालय भी नियमित रूप से खुले रहेंगे।
बाड़मेर। लॉक डाउन के दौरान निजी चिकित्सालय भी नियमित रूप से खुलें रहेंगे। जिला कलक्टर ने समस्त निजी चिकित्सालयों को खुला रखने एवं आमजन को चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने के निर्देश दिए है।
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट विश्राम मीणा ने राजस्थान ऐपिडेमिक डिजीजेज एक्ट 1957 की धारा (2) तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, की धारा 34(ई) व 34 (एम) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह आदेश दिए है। बाड़मेर जिले की राजस्व सीमाओं में स्थित समस्त निजी चिकित्सालय नियमित रूप से खुले रहेंगे। समस्त निजी चिकित्सालय किसी मरीज को चिकित्सकीय परामर्श देने, जांच एवं परीक्षण करने तथा आवश्यकता होने पर भर्ती करने से इंकार नही करेंगे। उनके मुताबिक समय पर मरीज को चिकित्सकीय परामर्श नहीं मिलने तथा उसके जांच एवं परीक्षण नहीं होने पर उसकी जान पर खतरा हो सकता है। आदेश की पालना नही करने पर संबंधित निजी चिकित्सालय, मालिक, संचालक के विरूद्ध राजस्थान ऐपिडेमिक डिजिजेज एक्ट 1957 की धारा (3), भारतीय दण्डसंहिता की धारा 188 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम धारा 5 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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