स्वंयसेवकों संस्थाओं की सेवाओं का उपयोग करने के लिए कलेक्टरों को निर्देश। जयपुर। राज्य सरकार के निर्देशानुसार कोविड-19 जैसी भीष...
स्वंयसेवकों संस्थाओं की सेवाओं का उपयोग करने के लिए कलेक्टरों को निर्देश।
जयपुर। राज्य सरकार के निर्देशानुसार कोविड-19 जैसी भीषण आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को राहत प्रदान करने के लिए राज्य के समस्त जिला कलक्टर्स द्वारा स्वंयसेवकोंं या संस्थाओं की सहायता से जिलों को उनकी सेवाओं का उपयोग करने के लिए निर्देशित किया गया है।
गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कोविड-19 महामारी के बचाव हेतु भारत के नागरिकों से इस महामारी में जो भारतीय नागरिक निःस्वार्थ भाव से सेवा देना चाहते हैं वे व्यक्ति भारत सरकार द्वारा बनाई गई वेबसाइट ndma.gov.in पर Join the War against Covid-19 के अंतर्गत स्वंयसेवकों या संस्थाओं के रूप में अपनी सूचना दर्ज कर सकते हैं।
उक्त सूचना को आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग, सचिवालय, जयपुर द्वारा गृह मंत्रालय, भारत सरकार की वेबसाईट ndma.gov.in से (स्वंयसेवक या संस्था) की सूचना डाउनलोड कर राजस्थान के समस्त जिलों को प्रति दिन ई-मेल द्वारा प्रेषित की जाती है। ताकि आवश्यकता पड़ने पर जिला कलक्टरों द्वारा उक्त डाटा का उपयोग करते हुए उन स्वंयसेवकों या संस्था को कोविड-19 महामारी के बचाव हेतु उनकी सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं।
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