बाड़मेर उपखंड क्षेत्र में सांय 6 बजे तक खुली रहेगी दुकानें। बाड़मेर। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए बाड़मेर जिले में धा...
बाड़मेर। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए बाड़मेर जिले में धारा 144 लागू है। मोडिफाइड लॉक डाउन के तृतीय फेज में सरकार की ओर से आवश्यक सेवाओं से संबंधित वस्तुओं की दुकानों को खोलने की छूट दी गई है। बाड़मेर उपखंड क्षेत्र में दुकानों को खोलने का समय निर्धारित किया गया है।
उपखंड अधिकारी नीरज मिश्र ने बताया कि उपखंड कार्यालय में पुलिस उप अधीक्षक,कोतवाली थानाधिकारी एवं व्यापार मंडल के प्रतिनिधियों की बैठक आयोजित हुई। इसमें उपखंड क्षेत्र बाड़मेर में दुकानें खोलने के संबंध में निर्देश जारी किए गए है। इसके अनुसार सब्जी, दूध, दवाई की दुकान, कृषि कार्य से जुड़ी सामग्री की दुकानें पूर्व आदेश के अनुसार सांय 6 बजे तक खुली रहेगी। इसके अलावा केन्द्र एवं राज्य सरकार की ओर से प्रतिबंधित दुकानों को छोड़कर अन्य दुकानें दोपहर 12 से सांय 6 बजे तक खोली जा सकेगी। उपखंड अधिकारी मिश्र ने बताया कि पालिका बाजार ओड-ईवन आधार पर खुलेगी। इसकी व्यवस्था नगर परिषद, आयुक्त की ओर से की जाएगी। उनके मुताबिक संबंधित दुकानदार समय का विषेष ध्यान रखते हुए निर्धारित समय के अनुसार ही दुकानें खोले। दुकानदार सोशल डिस्टेंस का पालन करने के साथ मास्क लगाकर दुकान संबंधित कार्य करें। दुकानदारों की ओर से निर्देशों का उल्लंघन करने पर उनके विरूद्व नियमानुसार कानूनी कार्यवाही की जाएगी।
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