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बाहर से आने वाले प्रवासियों के क्वारनटीन के लिए दिशा-निर्देश जारी।

बाहर से आने वाले प्रवासियों के क्वारनटीन के लिए दिशा-निर्देश जारी। बाड़मेर। राज्यभर में देश एवं विदेश से अनेक प्रवासियों का आगमन...

बाहर से आने वाले प्रवासियों के क्वारनटीन के लिए दिशा-निर्देश जारी।

बाड़मेर। राज्यभर में देश एवं विदेश से अनेक प्रवासियों का आगमन हुआ है। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए जिले में आ चुके एवं आगामी दिनों में आने वाले समस्त प्रवासियों के लिए क्वारनटीन अवधि सुनिश्चित करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए है।
जिला कलक्टर विश्राम मीणा ने बताया कि जिले की सीमा में प्रवेश करने वाले समस्त प्रवासियों की स्क्रीनिंग के साथ-साथ उनका पंजीकरण अनिवार्य किया गया है। उन्होने बताया कि स्क्रीनिंग में कोविड-19 से संबंधित किसी प्रकार के लक्षण पाये जाने पर उन प्रवासियों को क्वारनटीन अवधि अथवा स्वस्थ होने तक कोविड केयर सेन्टर में रखा जाएगा। उन्होने बताया कि आने वाले प्रवासियों में लक्षण नहीं पाए जाने पर उन्हें अनिवार्य रूप से 14 दिनों के लिए होम क्वारनटीन किया जाएगा। जिनको होम क्वारेंटीन करना संभव नहीं होगा उनको निवास स्थान के निकटतक स्थापित क्वारनटीन केन्द्रों में 14 दिनों के क्वारनटीन के लिए रखा जाएगा। उन्होने इन सब की समय-समय पर चिकित्सा दल द्वारा जांच किए जाने के निर्देश दिए है।

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