बाड़मेर, कोरोना संक्रमित पाए गए उन क्षेत्रों में जीरो मोबिलिटी कर्फ्यू घोषित। बाड़मेर। जिले में बाड़मेर शहर के वार्ड संख्या 25 गां...
बाड़मेर, कोरोना संक्रमित पाए गए उन क्षेत्रों में जीरो मोबिलिटी कर्फ्यू घोषित।
बाड़मेर। जिले में बाड़मेर शहर के वार्ड संख्या 25 गांधीनगर तथा समदड़ी तहसील की ग्राम पंचायत करमावास के राजस्व ग्राम करमावास, ग्राम पंचायत जेठन्तरी के राजस्व ग्राम जेठन्तरी, जेठन्तरी हॉल्ट एवं लादूनगर में कोरोना वायरस का संक्रमण पाये जाने से अत्यधिक संक्रमण बढ़ने की आशंका के मद्देनजर नागरिकों के स्वास्थ्य, मानव जीवन की सुरक्षा एवं लोक शांति बनाये रखने की दृष्टि से जिला मजिस्ट्रेट विश्राम मीणा द्वारा बाड़मेर शहर के सम्पूर्ण गांधीनगर के चारों ओर की समस्त सीमा जिसकी सीमा रेलवे पटरी से जैसलमेर-सांचोर एन.एच. 68 कृषि मण्डी रोड़ होते हुए, कृषि मण्डी रोड़ से चामुण्डा चौराहा जैसलमेर-सांचोर एन.एच. 68 होते हुए चामुण्डा चौराहा से सीसी रोड़ गांधीनगर, तनसिंह गैरेज रोड़ से होते हुए रेलवे पटरी तक तथा समदड़ी तहसील की ग्राम पंचायत करमावास के राजस्व ग्राम करमावास, ग्राम पंचायत जेठन्तरी के राजस्व ग्राम जेठन्तरी, जेठन्तरी हॉल्ट एवं लादूनगर के चारों ओर की समस्त राजस्व सीमा को जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित कर कर्फ्यु लगाया गया है।
जिला मजिस्ट्रेट विश्राम मीणा ने बताया कि उक्त क्षेत्रों में अत्यधिक संक्रमण बढ़ने की आशंका है, जिससे इन क्षेत्रों के आसपास के नागरिकों के स्वास्थ्य, मानव जीवन एवं लोकशांति को खतरा उत्पन्न हो सकता है। इन सीमा में निवासरत नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षार्थ एवं केन्द्रीय लोक प्रशान्ति बनाये रखने की दृष्टि से दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित कर कर्फ्यु लगाया गया है।
उन्होेने बताया कि उक्त जीरो मोबिलिटी क्षेत्र में जनसाधारण के लिए सख्ती से आवागमन- निर्गमन निषेध किया गया है। उन्होने सभी नागरिकों को इस आदेश की पालना करने एवं अवहेलना नहीं करने के निर्देश देते हुए सख्त चेतावनी दी है कि किसी भी व्यक्ति द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लंघन किये जाने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, 269, 270 एवं राजस्थान एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1957 तथा अन्य विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत अभियोजित किया जा सकेगा। यह आदेश अग्रिम आदेश तक प्रभावशील रहेगा।
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