बालोतरा में 10 नवंबर से लूणी नदी से हटाए जाएंगे अतिक्रमण। @ भगाराम पंवार बाड़मेर/बालोतरा। बहुचर्चित लूणी नदी अतिक्रमण प्रकरण में हाईकोर्ट की...
बालोतरा में 10 नवंबर से लूणी नदी से हटाए जाएंगे अतिक्रमण।
@ भगाराम पंवार
बाड़मेर/बालोतरा। बहुचर्चित लूणी नदी अतिक्रमण प्रकरण में हाईकोर्ट की फटकार के बाद प्रशासन सक्रिय हो गया हैं। सुमेरलाल शर्मा की जनहित याचिक पर हाईकोर्ट ने 19 नवम्बर तक अतिक्रमण हटाने के आदेश दिये थे जिसकी क्रियान्विति के लिए प्रशासन अब चरणबद्ध अतिक्रमण हटायेगा। गौरतलब रहे लूणी नदी में प्रशासन द्वारा 99 अतिक्रमण चिह्नित किये गये लेकिन पिछले 5 सालों से प्रशासन सर्वे रिपोर्टों पर कुंडली मार कर बैठा था जिससे अतिक्रमण का दायरा दिनो-दिन बढता जा रहा है। इसी को लेकर आरटीआई एक्टीविस्ट सुमेरलाल शर्मा ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर अतिक्रमण हटाने की मांग की थी जिस पर हाईकोर्ट ने याचिका स्वीकार करते ही सख्त रूख अख्तियार किया था। पिछली सुनवाई पर हाईकोर्ट ने जिला कलेक्टर विश्राम मीणा व पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा को व्यक्तिश: तलब कर अतिक्रमण हटाने के सख्त आदेश दिये थे।
चरणबद्ध हटाये जाएंगे अतिक्रमण:
बालोतरा उपखंड अधिकारी रोहित कुमार ने बताया कि हाईकोर्ट के निर्देशानुसार 10 नवंबर से चरणबद्ध अतिक्रमण हटाये जायेंगे प्रथम चरण में 20 अतिक्रमण चिह्नित किये गये हैं जिसके तहत बाउंड्री वाल, श्मसान घाट व अन्य अतिक्रमण ध्वस्त किये जायेंगे। इसको लेकर पुलिस बल सहित अन्य आवश्यक मैन पॉवर व मशीनरी को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। पहला चरण तीन दिन तक चलेगा।
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