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महाराष्ट्र में 15 दिन के लिए आंशिक लॉकडाउन, बुधवार रात से कोरोना के नए नियम होंगे लागू, जानिए क्या रहेगा खुला और क्या रहेगा बंद।

महाराष्ट्र में 15 दिन के लिए आंशिक लॉकडाउन, बुधवार रात से कोरोना के नए नियम होंगे लागू, जानिए क्या रहेगा खुला और क्या रहेगा बंद। महाराष्ट्र/...

महाराष्ट्र में 15 दिन के लिए आंशिक लॉकडाउन, बुधवार रात से कोरोना के नए नियम होंगे लागू, जानिए क्या रहेगा खुला और क्या रहेगा बंद।



महाराष्ट्र/मुंबई। कोरोना संक्रमण के लागातर बढ़ते मामलों ने चिंता बढ़ा दी है। देश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर से सबसे अधिक महाराष्ट्र राज्य प्रभावित है। अब राज्य की उद्धव ठाकरे सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए आंशिक लॉकडाउन लगा दिया है।
कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए सीएम उद्धव ठाकरे ने कड़े प्रतिबंधों का ऐलान किया है, लेकिन पूर्ण लॉकडाउन न लगाने की बात कही है। ठाकरे ने घोषणा की है कि हम कड़े प्रतिबंध लगा रहे हैं जो कल (बुधवार) रात आठ बजे से कोरोना के नए प्रतिबंध लागू होंगे। कल से पूरे राज्य में धारा 144 लागू की जाएगी। मैं इसे लॉकडाउन नहीं कहूंगा।

ब्रेक द चेन अभियान:
सीएम ठाकरे ने कहा कि अगले 15 दिनों तक पूरे राज्य में संचार बंदी लागू रहेगी। आंशिक लॉकडाउन लगाने के मद्देनजर ठाकरे ने घोषणा करते हुए लॉकडाउन शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। इसकी जगह पर उन्होंने 'ब्रेक द चेन अभियान' इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि 15 दिनों तक राज्य में जरूरी सेवाओं को छोड़कर सभी कार्यालय बंद रहेंगे। जिन क्षेत्रों से जुड़े लोगों को छूट दी गई है उनमें ईकॉमर्स, बैंक, मीडिया, पेट्रोल पंप, सुरक्षा गार्ड आदि शामिल हैं।

जानिए क्या रहेगा खुला और क्या रहेगा बंद:
बता दें कि महाराष्ट्र में आंशिक लॉकडाउन के दौरान कई तरह की पाबंदियां रहेंगी। पूरे राज्य में आने-जाने पर पाबंदी रहेगी। हालांकि, सुबह 7 से रात 8 बजे तक जरूरी सेवाएं जारी रहेंगी। सरकार ने कहा है कि लॉकडाउन के दौरान ट्रांसपोर्ट बंद नहीं करेंगे, लेकिन ये सब चीजें जरूरी चीजों के लिए ही जारी रहेंगी।
इसके अलावा, राज्य की सभी कार्यालय और संस्थान 15 दिनों के लिए बंद रहेंगे। लेकिन कुछ क्षत्रों से जुड़े लोगों को छूट दी गई है। जिन क्षेत्रों से जुड़े लोगों को छूट दी गई है उनमें ईकॉमर्स, बैंक, मीडिया, पेट्रोल पंप, सुरक्षा गार्ड आदि शामिल हैं।
महाराष्ट्र सरकार की ओर से जारी कोरोना निर्देशों के अनुसार, सभी प्रतिष्ठान, सार्वजनिक स्थान, गतिविधियाँ बंद रहेंगी। आवश्यक सेवाओं को छूट दी गई है। प्रतिबंध 14 अप्रैल को रात 8 बजे से 1 मई सुबह 7 बजे तक लागू रहेंगे। सभी पूजा स्थल, स्कूल और कॉलेज, निजी कोचिंग क्लासेज, नाई की दुकान, स्पा, सैलून और ब्यूटी पार्लर कल से 1 मई को सुबह 7 बजे तक बंद रहेंगे। इसके अलावा, सिनेमा हॉल, थिएटर, ऑडिटोरियम, मनोरंजन पार्क, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बंद रहेंगे। फिल्मों, धारावाहिकों, विज्ञापनों की शूटिंग भी बंद रहेगी। आवश्यक सेवाएं को छोड़कर सभी दुकानें, मॉल, शॉपिंग सेंटर कल से 1 मई को सुबह 7 बजे तक बंद रहेंगे। सरकार ने कहा है कि सभी गरीब और जरूरतमंद लोगों को अगले एक महीने के लिए 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल उपलब्ध कराया जाएगा।

24 घंटे में 60 हजार से अधिक मामले आये:
आपको बता दें कि महाराष्ट्र में बीते 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 60 हजार से अधिक नए मामले सामने आए हैं। सिर्फ मुंबई में कोरोना के 7,898 केस मिले हैं। महाराष्ट्र के सीएम ठाकरे ने कहा कि हमने इस साल की शुरुआत कोरोना मुक्त होने के लक्ष्य के साथ की थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 34,58,996 हो गई है, जबकि मरने वालों का कुल आंकड़ा 58,245 पहुंच गया है।

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