स्वास्थ्य नियमों के प्रति लापरवाही बर्दाश्त नही, उल्लंघन पर रविवार को 754 लोगो के विरुद्ध कार्यवाही। बाड़मेर, 3 मई। राजस्थान महामारी अध्यादेश...
स्वास्थ्य नियमों के प्रति लापरवाही बर्दाश्त नही, उल्लंघन पर रविवार को 754 लोगो के विरुद्ध कार्यवाही।
बाड़मेर, 3 मई। राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के दिशा-निर्देशों के उल्लंघन पर सख्त कार्यवाही करते हुए रविवार को जिले में 754 व्यक्तियों से कुल 1,71,500 रूपये की जुर्माना राशि वसूल की गई है।
जिला मजिस्ट्रेट लोक बन्धु ने बताया कि जिले में कोरोना वायरस रोकथाम के लिए जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्यवाही करते हुए राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के तहत जुर्माना राशि वसूल की जा रही है। उन्होंने बताया कि जिले में रविवार को उक्त अधिनियम के उल्लंघन पर पुलिस विभाग द्वारा 449 व्यक्तियों से 57500 रुपये, उपखण्ड क्षेत्र बाड़मेर में 7 व्यक्तियों से 22500, बायतु में 45 व्यक्तियों से 5700 रूपये, चौहटन में 54 व्यक्तियों से 16300 रूपये, सेड़वा में 13 व्यक्तियों से 1700 रूपये, सिणधरी में 12 व्यक्तियों से 27700 रूपये, शिव में 7 व्यक्तियों से 1100 रूपये, गडरारोड़ में 1 व्यक्ति से 500, बालोतरा में 91 व्यक्तियों से 18400 रूपये, गुड़ामालानी में 3 व्यक्तियों से 1500 रूपये, धोरीमन्ना में 1 व्यक्ति से 500 तथा सिवाना में 71 व्यक्तियों से 18100 को मिलाकर कुल 754 व्यक्तियों से 1,71,500 रूपये का जुर्माना वसूल किया गया है। उन्होने बताया कि जिले में रविवार तक 57173 व्यक्तियों से 1,00,57,176 रूपये की वूसली की जा चुकी है।
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