बिना कारण घुमते पाए जाने पर पांच लोगों को किया क्वारेंटाइन, आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट नहीं आने तक रखा जाएगा संस्थागत क्वारेंटाईन। बाड़मेर, 3...
बिना कारण घुमते पाए जाने पर पांच लोगों को किया क्वारेंटाइन, आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट नहीं आने तक रखा जाएगा संस्थागत क्वारेंटाईन।
बाड़मेर, 3 मई। जिला एवं पुलिस प्रशासन की ओर से महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाडे के दौरान कोविड-19 की गाईडलाईन की सख्ती से पालना करवाई जा रही है। बालोतरा कस्बे में सोमवार को अनावश्यक घूमते पाए जाने पर 5 लोगों को संस्थागत क्वारेंटाईन सेंटर भेजा गया है। उनकी आरटी-पीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट नहीं आने तक उन्हें संस्थागत क्वारेंटाइन सेंटर में रखा जाएगा।
उपखण्ड अधिकारी बालोतरा नरेश सोनी ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा जारी नई गाइडलाईन के अनुसार सोमवार 3 मई प्रातः 5 बजे से 17 मई प्रातः 5 बजे तक महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाडा निर्धारित किया गया है। साथ ही सोमवार से शुक्रवार प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से अगले दिन प्रातः 5 बजे तक सम्पूर्ण प्रदेश में महामारी रेड अलर्ट अनुशासन कर्फ्यु रहेगा। कर्फ्यु के दौरान अनुमत श्रेणी के अलावा अन्य कोई व्यक्ति बिना किसी कारण के घूमता हुआ पाए जाने पर उसे संस्थागत क्वारेंटीन किया जाएगा, जब तक कि उसकी आरटीपीसीआर रिपोर्ट रेगेटिव नहीं आ जाती।
इनकों किया गया संस्थागत क्वारेंटाईन
उपखण्ड अधिकारी सोनी ने बताया कि बालोतरा कस्बे में सोमवार को कर्फ्यू के दौरान लक्ष्मण भारती पुत्र पुख भारती निवासी रैवाड़ा जैतमाल, चेतन भारती पुत्र प्रभू भारती निवासी पुरानी धान मंडी के पीछे बालोतरा, जसवंत पुत्र स्वरूप दर्जी निवासी शास्त्री कालोनी, बालोतरा, आयुष पुत्र गिरधारीलाल निवासी निवासी शास्त्री कालोनी, बालोतरा एवं मूरली पुत्र रामदास निवासी रबारियों का टांका, बालोतरा नया बस स्टेंड बालोतरा में अनावश्यक घूमते पाए जाने पर राजकीय अंबेडकर छात्रावास संस्थागत क्वारेंटाईन सेंटर में भेजा गया है। क्वारेंटाइन सेंटर के प्रभारी इनकी आरटी-पीसीआर रिपोर्ट करवाएंगे। इनकी नेगेटिव रिपोर्ट आने तक क्वारेंटाइन सेंटर में रखा जाएगा।
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