मतदान दिवस 25 नवम्बर को कर्मचारियों के लिए सवैतनिक अवकाश बाड़मेर, 22 नवम्बर। श्रम विभाग राजस्थान ने एक आदेश जारी कर किसी कारोबार, व्यवसाय, अद...
मतदान दिवस 25 नवम्बर को कर्मचारियों के लिए सवैतनिक अवकाश
बाड़मेर, 22 नवम्बर। श्रम विभाग राजस्थान ने एक आदेश जारी कर किसी कारोबार, व्यवसाय, अद्यौगिक उपक्रम या किसी अन्य स्थापना में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को पंचायती राज संस्थाओं के उपचुनाव के तहत मतदान दिवस 25 के दिन सवैतनिक अवकाश की मंजूरी दी है।
जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) लोक बंधु ने बताया कि श्रम विभाग राजस्थान सरकार के आदेशानुसार लोक प्रतिनिधित्व 1951 की धारा 135 (ख) के अनुसार मतदान के दिन किसी कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य स्थापन में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को, जो लोकसभा/विधानसभा के लिए निर्वाचन में मतदान करने का हकदार है, को मतदान के दिन सवैतनिक अवकाश मंजूर किया जावेगा।
उन्होनें बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 (ख) के प्रावधान राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 22 के अनुसार पंचायतीराज संस्थानों के चुनावों के संबंध में भी लागू होते है। उन्होनें बताया कि राज्य सरकार संबंधित पंचायतीराज संस्थाओं के निर्वाचन क्षेत्रों में औद्योगिक/वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के नियोजकों को उनके क्षेत्र में मतदान दिवस 25 नवम्बर 2022 के लिए उनके संस्थान में कार्यरत सभी कामगारों को, जिनमें आकस्मिक कामगार भी सम्मिलित है, सवैतनिक अवकाश प्रदान करने हेतु विनिर्दिष्ट करती है ताकि उनके द्वारा मतदान के अधिकार का स्वतंत्र एंव निष्पक्ष रूप से उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।
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