प्रधानमंत्री आवास नहीं बनाने पर नौ लाभार्थियों के खिलाफ सरकारी राशि के गबन का मामला दर्ज। नोटिस जारी करने एवं समझाइश के बावजूद आवास निर्माण ...
प्रधानमंत्री आवास नहीं बनाने पर नौ लाभार्थियों के खिलाफ सरकारी राशि के गबन का मामला दर्ज।
नोटिस जारी करने एवं समझाइश के बावजूद आवास निर्माण नहीं करने पर कार्यवाही।
बाड़मेर, 9 नवंबर। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत स्वीकृत आवास निर्माण नहीं करवाने पर चवा ग्राम पंचायत निवासी नौ लाभार्थियों के खिलाफ सदर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराया गया है। आवास निर्माण के लिए नोटिस जारी करने एवं कई मर्तबा समझाइश के उपरांत भी आवास निर्माण नहीं करने पर यह कार्यवाही की गई है।
जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमप्रकाश विश्नोई ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत चवा ग्राम पंचायत में गंवरी देवी पत्नी भीखाराम, लक्ष्मी देवी पत्नी मेघाराम, तुलसी देवी पत्नी टीकमा राम, देवी पत्नी रामा राम, कमला पत्नी पुखराज, पालू देवी पत्नी पूरा राम, पप्पू देवी पत्नी विशनाराम, जेठी देवी पत्नी तेजा राम एवं टीपू देवी पत्नी ठाकरा राम के आवास स्वीकृत हुए थे। इनके खाते में राशि हस्तांतरित होने के बाद आठ लाभार्थियों ने दो किस्तों के 60-60 हजार एवं एक लाभार्थी एक किश्त के तौर पर 15 हजार रूपए उठा लिए। इसके उपरांत भी इन्होंने आवास निर्माण का कार्य पूर्ण नहीं करवाया। मुख्य कार्यकारी अधिकारी विश्नोई ने बताया कि इन लाभार्थियों को नोटिस जारी करने के साथ जन प्रतिनिधियों एवं गणमान्य नागरिकों के माध्यम से समझाइश की गई। इसके बावजूद इनकी ओर से न तो संतोषनक जबाव दिया गया और न ही आवास निर्माण करवाया गया। इसको गंभीरता से लेते हुए उनके निर्देश पर चवा ग्राम पंचायत के ग्राम विकास अधिकारी ने इन लाभार्थियों के खिलाफ सदर पुलिस स्टेशन में सरकारी राशि के दुरूपयोग एवं गबन का मामला दर्ज करवाया है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमप्रकाश विश्नोई ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास निर्माण करवाने को लेकर राज्य सरकार बेहद गंभीर है। अपूर्ण एवं आवास शुरू नहीं करने वाले लाभार्थियों से लगातार समझाइश की जा रही है। उनके मुताबिक जन प्रतिनिधियों के माध्यम से समझाइश करने के साथ संबंधित बीट कांस्टेबल भी मौके पर पहुंचकर लाभार्थियों को आवास निर्माण करवाने के लिए पाबंद कर रहे है। उन्होंने बताया कि जिले के अन्य स्थानों पर आवास निर्माण करने एवं सरकारी राशि का गबन अथवा दुरूपयोग करने वाले लाभार्थियों के खिलाफ पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाने के निर्देश संबंधित विकास अधिकारियों को दिए गए है।
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