भारतीय मानक ब्यूरो ने बीआईएस हॉलमार्क के दुरुपयोग की जांच के लिए जब्ती अभियान चलाया। जयपुर, 3 नवम्बर। भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) जयपुर शा...
भारतीय मानक ब्यूरो ने बीआईएस हॉलमार्क के दुरुपयोग की जांच के लिए जब्ती अभियान चलाया।
जयपुर, 3 नवम्बर। भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) जयपुर शाखा कार्यालय द्वारा सोने के आभूषणों पर बीआईएस हॉलमार्क के दुरुपयोग की सूचना मिलने पर बुधवार 2 नवंबर 2022 को बाड़मेर में सोने के आभूषणों पर बीआईएस हॉलमार्क के दुरुपयोग की जांच करने के लिए एक जब्ती अभियान चलाया। कार्यवाही के दौरान अवैध बीआईएस हॉलमार्क वाले सोने के आभूषणों को जप्त किया गया। इसमें फर्म मैसर्स श्री वीरात्रा माता ज्वेलर्स, (शास्त्री नगर, बाड़मेर) के परिसर में तलाशी और जब्ती अभियान के दौरान बिना वैध बीआईएस ज्वेलर्स पंजीकरण के हॉलमार्क किए गए सोने के आभूषणों को बेचने हेतु रखा पाया गया। इसके अलावा मैसर्स थार ज्वेलर्स बाड़मेर में हॉलमार्किंग सेंटर में तलाशी और जब्ती के कार्यवाही की गई, जिसमें बिना वैध लाइसेंस या पंजीकरण के हॉलमार्क वाले आभूषण पाए गए। उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा जारी गोल्ड ज्वेलरी बीआईएस हॉल मार्किंग के अनुसार गोल्ड ज्वेलरी और गोल्ड आर्टीफैक्ट्स पर 16 जून 2021 से अनिवार्य रूप से बीआईएस हॉल मार्किंग अनिवार्य किया गया है। बीआईएस द्वारा प्रत्येक आभूषणों पर 6 अंकों की हॉल मार्किंग यूनिक आईडी प्रणाली शुरू की है। हॉल मार्कवाले आभूषण केवल बीआईएस के साथ पंजीकृत ज्वेलर्स द्वारा ही बेचे जा सकते हैं।
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