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पाक जासूस नंदू महाराज सहित तीन पाकिस्तानी नागरिकों को 7 साल के कठोर कारावास की सजा

पाक जासूस नंदू महाराज सहित तीन पाकिस्तानी नागरिकों को 7 साल के कठोर कारावास की सजा जयपुर/जैसलमेर। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआ...

पाक जासूस नंदू महाराज सहित तीन पाकिस्तानी नागरिकों को 7 साल के कठोर कारावास की सजा


जयपुर/जैसलमेर। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर पाकिस्तान से वैध पासपोर्ट एवं वीजा पर भारत आए पाक जासूस और उसके दो सहयोगी पाकिस्तानी नागरिकों को जैसलमेर में भारतीय सेना की गोपनीय सूचनाएं पाकिस्तान भिजवाने के आरोपों में दोषी मानते हुए मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 7 साल एवं अलग से 1 व 2 साल के कठोर कारावास एवं 10 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।
 
अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस इंटेलिजेंस एस सेंगाथिर ने बताया कि पाकिस्तान के सांगड जिले में खिंपरो निवासी नंदलाल उर्फ नंदू महाराज पुत्र नरसिंह वैध पासपोर्ट एवं वीजा पर जोधपुर आया था। आईएसआई के इशारे पर जैसलमेर पहुंच भारतीय सेना की गोपनीय सूचनाएं एकत्रित कर पाकिस्तान भिजवा रहा था।
     
एडीजी सेंगाथिर ने बताया कि सीआईडी इंटेलिजेंस की टीम ने 20 अगस्त 2016 को शासकीय गुप्त बात अधिनियम और विदेशी अधिनियम की धाराओं के अंतर्गत पाक जासूस नंदलाल उर्फ नंदू महाराज को गिरफ्तार किया था। अनुसंधान के दौरान नंद लाल की जासूसी में मदद करने के आरोप में दो अन्य पाक नागरिक भाइयों गौरीशंकर व प्रेम चंद पुत्र खेमचंद को गिरफ्तार किया गया।
     
एडीजी ने बताया कि दोनों भाई भी पाकिस्तान के सांगड जिले में खिंपरो क्षेत्र के ही रहने वाले हैं। पाकिस्तान से लॉन्ग टर्म वीजा पर भारत आने के बाद दोनों जोधपुर के हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र के हरिनगर और शंकर नगर में अलग-अलग मकान में रह रहे थे। 
      
उन्होंने बताया कि अनुसंधान के बाद तीनों अभियुक्तों के विरुद्ध 16 नवंबर 2016 को मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट जयपुर महानगर प्रथम के न्यायालय में सीआईडी इंटेलिजेंस द्वारा चार्जशीट पेश की गई। जहां सुनवाई में तीनों अभियुक्तों को शासकीय गुप्त बात अधिनियम की धाराओं में दोष सिद्ध पाए जाने पर 7 वर्ष की सजा सुनाई गई।
    
धारा 10 में अभियुक्त गौरीशंकर व प्रेमचंद को दोषी पाए जाने पर 1 वर्ष के कठोर कारावास तथा अभियुक्त नंदलाल को विदेशी अधिनियम की धाराओं में दोषी पाए जाने पर 2 वर्ष के कठोर कारावास व 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।

गौरतलब है अगस्त 2016 में तत्कालीन एडीशनल एस.पी बोर्डर इंटेलीजेंस राजीव दता की अगुवाई में बोर्डर इइंटेलीजेन्स पुलिस व आई.बी ने एक संयुक्त कार्यवाही में पाकिस्तान की सीमा से करीब बड़ी संख्या में आर.डी.एक्स, हथियार, विस्फोट सामग्री नकली नोट व बड़ी संख्या में हेरोईन के कन्साईन्मेन्ट राजस्थान के बाड़मेर - जैसलमेर सीमा से भारतीय सीमा में भेजने की कोशिश करने साथ पाकिस्तानी खुफिया ऐजेन्सी आई.एस.आई व एफ.आई.ओ के लिये जासूसी करने के एक बहुत बड़े सनसनीखेज मामले का भण्डाफोड़ करते हुवे एक पाकिस्तानी हिन्दु तस्कर को जैसलमेर में गिरफ्तार किया था व उसके 2 अन्य साथियों को जोधपुर से गिरफतार किया था, हिन्दु पाक तस्कर पाकिस्तान से थार एक्सप्रेस से रवाना होकर 8 अगस्त को जोधपुर पहुंचा था तथा अवैध रूप से अपने ऐजेन्टों में मिलने जैसलमेर आ गया था जहां उसे पकड़ लिया गया था।

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